अवैध बजरी खनन करने वालों लगेगी भारी पेनल्टी


प्रदेश में बजरी का अवैध खनन और उसका ट्रांसपोर्ट करने वाले माफियाओं के खिलाफ खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने भारी पेनल्टी लगाने का निर्णय किया है। विभाग के आदेशों के तहत अब इस गतिविधि के दौरान पकड़ी (जब्त की गई) गाड़ियां या मशीनरी को छुड़वाने के लिए उसके मालिक को कम से कम 3 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में देने होंगे। वर्तमान में ये पेनल्टी कम से कम सवा लाख रुपए तक लगती थी। हालांकि खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने ये पेनल्टी को लगाने में 3 साल की देरी कर दी। फरवरी 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पेनल्टी का स्लैब निर्धारित किया था उसी आदेशों को आज विभाग ने लागू किया है।

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