हिमाचल प्रदेश की छात्रा से अजमेर में रेप:










हिमाचल प्रदेश की स्टूडेंट से अजमेर में रेप के मामले में टीचर को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 19 गवाह और 41 दस्तावेज पेश किए गए थे। पोक्सो कोर्ट 1 के जज ने वेबीनार से प्रेरित होकर मुकदमा दर्ज करवाने पर पीड़िता को 6 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए हैं।
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