रेप के दोषी को 10 साल की जेल










बूंदी के पोक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट सलीम बदर ने रेप के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला अप्रैल 2021 का है, जब पीड़िता ने अपनी मां के साथ दबलाना थाने में शिकायत की थी।
विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि पीड़िता सुबह के समय अपनी सहेलियों के साथ स्कूल पढ़ने के लिए गई थी। स्कूल पहुंचने पर टीचर ने स्कूल में राज्य सरकार की ओर से अवकाश घोषित होने की बात कही। इसके बाद वे सभी पैदल वापस घर लौट रहे थे। जब वे पाटलेश्वर महादेव मंदिर के पास पहुंचे तो सामने से बाइक पर मुकेश आया और उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले गया। टोडा का गोठडा जाने वाले रास्ते पर उसने जबरदस्ती रेप किया। मुकेश ने किसी को बताने पर पीड़िता के मां-पिता को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मुकेश ने अश्लील फोटो शेयर करने की धमकी देकर कई बार रेप किया।

