चाइल्ड पोर्नोग्राफी की 404 FIR, पर पॉक्सो की धाराएं सिर्फ 171 में


प्रदेश में बच्चों के अश्लील वीडियो देखना व इन्हें वायरल करना आईटी एक्ट के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट में अपराध है, लेकिन पुलिस ने 58% मुकदमों में इसकी धाराएं ही नहीं जोड़ी। राजस्थान में पिछले 4 साल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी 404 एफआईआर दर्ज हुई हैं। भास्कर ने इन्हें खंगाला तो सामने आया कि इनमें से 171 में ही पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गईं।

बाकी 233 एफआईआर आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में दर्ज की गईं। प्रदेश में बीते 4 साल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की लगभग सभी एफआईआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की टिप-लाइन रिपोर्ट्स से मिली सूचना से हुई हैं। एनसीआरबी को ये अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) से मिलती हैं।


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