हाई कोर्ट ने सरकार पर लगाया 25 हज़ार का जुर्माना:


राजस्थान हाई कोर्ट ने 9 साल में भी अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर राज्य सरकार पर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की अदालत ने पूरे मामले में नाराजगी जताते हुए कहा कि बड़े आश्चर्य व दुख की बात है कि सरकार ने 9 साल बाद भी अदालती आदेश की पालना नहीं की गई।

कोर्ट ने सरकार के आग्रह पर आदेश की पालना के लिए तीन दिन का समय दिया हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर तीन दिन में भी आदेश की पालना नहीं होती है तो 23 अगस्त को सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट को बताए कि आखिर आदेश की पालना में देरी क्यों हुई।

कोर्ट ने यह आदेश श्याम सुंदर शर्मा की अवमानना याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता दिवेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को यह छूट दी है कि वह जुर्माना राशि उस अधिकारी से वसूल कर सकती हैं। जिसकी वज़ह से अदालती आदेश की पालना अभी तक नहीं हुई।


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