बाबा रामदेव को थाने में पेश होने के आदेश


राजस्थान हाईकोर्ट ने योग गुरू बाबा रामदेव के धर्म विशेष पर टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ बाड़मेर के चौहटन थाने में दर्ज मुकदमे में 5 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश दिए है। इसके अलावा बाबा रामदेव की ओर से पेश विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तार पर 13 अप्रैल को लगाई गई अंतरिम रोक को 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बाबा रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा ने पैरवी की। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को निर्देश दिए है कि अगली सुनवाई पर 16 अक्टूबर को केस डायरी भी पेश करें।


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