दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा


भरतपुर के पॉस्को कोर्ट संख्या-2 ने सोमवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी नाबालिग को उसके घर से मुंह दबाकर ले गया था, और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुन लड़की की मां मौके पर पहुंची। जहां आरोपी बच्ची से रेप कर रहा था। वह बच्ची की मां को देखकर वहां से भाग गया।

घटना खोह थाना इलाके की है। 3 अक्टूबर 2021 की रात बच्ची अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही थी। तभी उसका पड़ौसी आया और उसका मुंह दबाकर बच्ची का किडनैप मुंह दबाकर उसे अपने साथ ले गया। आरोपी बच्ची को सुनसान जगह ले गया और वहां बच्ची से रेप किया। बच्ची की मां देर रात 3 बजे उठी तो उसकी बेटी कमरे में नहीं थी। जिसके बाद महिला बच्ची को ढूंढते हुए घर से बाहर निकली तो, उसे अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनी। जिसके बाद वह मौके पर पहुंची तो आरोपी फतेह बच्ची से रेप कर रहा था। बच्ची के पिता बाहर काम करते हैं। जिसके बाद महिला ने अपने पति को घटना के बारे में बताया। तब बच्ची का पिता घर पहुंचा और खोह थाने में शिकायत दर्ज करवाई।


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