नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल:


नाबालिग का किडनैप कर उसके साथ रेप करने के माले में पीड़िता एवं उसके माता-पिता के बयानों से मुकरने के बाद भी जिला पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।

गवाहों के पक्ष द्रोही होने के बाद भी कोर्ट ने पीड़िता के स्कूल रिकॉर्ड से नाबालिग साबित होने, धारा-164 के बयान, मेडिकल सबूतों एवं अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।


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