Bikaner : कलेक्टर ने जारी किया आदेश, इन दवाओं की बिक्री पर रोक…..










जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में कुछ ऐसी दवाइयां जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे की श्रेणी में नहीं आती हैं, उनका उपयोग लोगों द्वारा टेबलेट या इंजेक्शन के रूप में नशे के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त दवा के अध्ययन से आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए जनहित एवं युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण जिले में नशे के रूप में उपयोग की जाने वाली उपरोक्त दवाओं की खुली, अनियंत्रित बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिक्री पर प्रभावी रोक है.
जारी आदेश के अनुसार जिले में कोई भी व्यक्ति, फर्म, थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता प्रतिबंधित दवाइयों का क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं प्रदर्शन नहीं करेगा। सहायक औषधि नियंत्रक, संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर टीम गठित कर मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण करेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। और समय-समय पर उन्हें स्थिति के अनुसार सूचित किया जाएगा। आपको सूचित रखना सुनिश्चित करूंगा. थोक दवा विक्रेता उक्त सभी दवाओं की खरीद-बिक्री का दैनिक स्टॉक रजिस्टर बेंच नंबर सहित संधारित करेंगे।
हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसकी तिथिवार सूचना हर सप्ताह अनूपगढ़, रायसिंहनगर, श्री विजयनगर, घड़साना ब्लॉकों को भेजी जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि इस आदेश को व्यक्तिगत रूप से क्रियान्वित करना संभव नहीं है, इसलिए उक्त आदेश को एकपक्षीय ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों जैसे जिला कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा कर दिये गये हैं. यह आदेश सम्पूर्ण अनूपगढ़ जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 18 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा।

