रिश्वत लेने के मामले में दोषी पटवारी को 4 वर्ष का कारावास……


भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमबीकानेर के विशिष्ट जज ने तहसीलकार्यालय नोखा (बीकानेर) में एकहजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तारकिए जाने के मामले में दोषी नाथुसरके पटवारी को चार वर्ष के कारावासव पांच हजार रुपए के जुर्माने कीसजा सुनाई।एसीबी के डीएसपी शब्बीरखान ने बताया कि विशिष्ट जजपृथ्वीपाल सिंह ने सुनवाई के बादआरोपी पटवारी नवर|

को धारा 7,13(1), डी, 13 (2) पीसी एक्ट1988 व धारा 201 में दोषी करारदेते हुए चार वर्ष के कारावास कीसजा सुनाई गई। एसीबी केएएसआई गिरधारी सिंह के अनुसारपरिवादी मेघाराम निवासी पांचू(बीकानेर) ने 23 जुलाई 2016 कोबीकानेर एसीबी में रिपोर्ट दी थी किउसने नाथुसर, नोखा की रोही मेंमाताजी के नाम से कृषि भूमि खरीदकी है। उसने नाथुसर के पटवारी सेवार्ता की तो उसने नामांतरण केकाम के लिए एक हजार रुपए कीरिश्वत मांगी। 26 जुलाई 2016 कोबीकानेर एसीबी ने पटवारी कोपरिवादी से एक हजार रुपए कीरिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।मामले की जांच एसीबी ने की।


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