Sikar धोखाधड़ी कर बैंक से 28.5 लाख रुपये निकाल लिये गये










रींगस में फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए बैंक में खाता खुलवाने और साढ़े 28 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसीजेएम न्यायालय में इस्तगासा पेश करते हुए मामला दर्ज कराया है।
पुलिस ने बताया कि अविनाश पुत्र कृष्णकुमार निवासी हनुमान नगर जयपुर हाल निवास केके पेट्रोल पंप चौमू पुरोहितान ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका चौमू पुरोहितान गांव में केके पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोप पंप का संचालन अगस्त 2022 से कर रहा है।
पेट्रोल पंप का लाईसेंस भी एलओए से अविनाश तिवाड़ी के नाम से जारी किया गया है। पेट्रोप पंप संचालन के लिए 19 साल 11 माह की रजिस्टर्ड लीजडीड तिवाड़ी ने कैलाश चंद पुत्र नाथुलाल से करवाई थी। पैसों की कमी होने के कारण तिवाड़ी ने शंकरलाल को 30 प्रतिशत, ग्यारसीलाल को 20 प्रतिशत और राकेश किशोर को 20 प्रतिशत का सिलिपिन पार्टनर बनाया था। जिसमे अविनाश के अलावा तीनो पार्टनर केवल लाभ और हानि के हकदार है।
- पेट्रोल पंप के संबंध में किसी भी प्रकार के लेनदेन करने और चेक आदि पर हस्ताक्षर करने के अधिकार नही है। साथ ही चेक के आधार पर किसी प्रकार की रकम प्राप्त करने का और बैंक में जमा कराने का अधिकार नही है। इसके बाद भी राकेश किशोर ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर एसबीआई बैंक में पेट्रोल पंप के नाम से खाता खुलवा लिया। इसकी जानकारी तिवाड़ी को मिलने पर आपत्ति जताई। जिस पर राकेश किशोर ने मारपीट करने के साथ अनेक तरह की धमकियां देने लग गया। जून 2023 तक 28 लाख पचास हजार रूपए निकाल लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच प्रारंभ कर दी।

