फर्जी आदेश से सिवायचक की जमीन ट्रांसफर










रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी एक फर्जी आदेश से खलबली मच गई है। सिवायचक की करीब 5.75 हेक्टेयर जमीन जो अजमेर विकास प्राधिकरण (एडा) के नाम दर्ज थी, उसे 9 व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। फर्जी आदेश के सामने आने के बाद रेवेन्यू विभाग ने अजमेर कलेक्टर को लेटर लिखकर इस जमीन से जुड़ी किसी भी फाइल पर अग्रिम कार्यवाही करने पर रोक लगाने और मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज हुआ है।
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