हाई कोर्ट ने जज की बर्खास्तगी को सही ठहराया:


राजस्थान हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी पिंकी मीणा की बर्खास्तगी को सही ठहराया हैं। जस्टिस अशोक कुमार गौड़ की खंडपीठ ने आरजेएस पिंकी मीणा की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा- उनकी बर्खास्तगी आदेश को अवैध नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उन्होंने जानबूझकर आरजेएस परीक्षा के हर स्तर पर इस तथ्य को छिपाया कि वह शिक्षिका रह चुकी है। उसने आरजेएस परीक्षा में शामिल होने के पूर्व शिक्षा विभाग से एनओसी भी नहीं ली।


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