राजस्थान में फिर शुरू होंगी खदानों की नीलामी










राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खदानों की नीलामी के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी। उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राज्य सरकार अब प्रदेश में अटकी पड़ी 50 हजार से ज्यादा खदानों को नीलामी के लिए बेच सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश जज ए.एस बोपन्ना और एम.एम सुंदरेश ने दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी सीनियर रिपोर्टर मनीष सिंघवी ने की
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