तीन तस्करों को 20-20 साल की जेल


मादक पदार्थ तस्करी के करीब 4 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने आरोपी सुखदेव चौधरी, मुकेश व भागीरथ को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा व 2-2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों आरोपी थाना भोपालगढ़ क्षेत्र जिला जोधपुर के रहने वाले है। पुलिस ने इनकी कार से 142 किलो डोडा चुरा बरामद किया था। जिसकी बाजार कीमत करीब ढाई लाख रूपए के आसपास बताई गई थी।


CATEGORIES
Share This