रेप के आरोपी को 14 साल की जेल










नाबालिग से रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट क्रम 2 ने 14 साल कठोर कारावास व 14 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी राकेश (25) निवासी थाना रामगंजमंडी क्षेत्र ने 16 साल की बालिका को काम करने के बहाने घर पर बुलाकर रेप किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाहा ने बताया- 4 मई 2020 को पीड़िता ने अपने पिता ने साथ रामगंजमंडी थाने में उपस्थित होकर शिकायत दी थी। जिसमें बताया था एक माह बारह दिन पहले राकेश ने काम के बहाने मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं वहां गई तो, राकेश मुझे अंदर कमरे में ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मैंने डर के मारे किसी को नहीं बताया। घटना वाले दिन मेरे और राकेश के घरवाले बाहर गए हुए थे। उनके घर लौटने पर मैंने मां को सारी बात बताई और मां ने मेरे पिता को पूरा घटनाक्रम बताया। राकेश ने कई बार उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 17 गवाह के बयान कराए, 30 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा में आरोपी को सजा सुनाई।

