Bikaner : प्रशिक्षण एवं लाइसेंसिंग शिविर में 69 व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया गया,…….


बीकानेर स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा सेल की ओर से मॉडर्न मार्केट स्थित व्यापार उद्योग मंडल में खाद्य व्यापारियों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण (एफओएसटीईसी) प्रशिक्षण एवं खाद्य लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में 31 व्यापारियों ने अंगदान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत फॉस्टेक प्रशिक्षण एवं फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर डॉ. मोहम्मद अबरार पंवार ने बताया कि शिविर में दाल मिलों, होटलों, नमकीन व्यापारियों, डेयरी उद्योगों, हलवाई और स्ट्रीट वेंडर्स के 69 प्रतिभागियों को फास्टेक पर प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर 10 खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण जारी किये गये। चलंत सचल प्रयोगशाला के माध्यम से 20 प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। इस अवसर पर शासन की प्राथमिकता के अनुरूप अंगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभागियों को अंगदान की शपथ दिलाई गई तथा notto.abdm.gov.in पर पंजीकरण कराने के बाद 31 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। प्रतिभागियों को बाजरा अनाज (श्री अन्ना) की विशेषताओं के बारे में भी जागरूकता प्रदान की गई। शिविर में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह, श्रवण कुमार वर्मा, सुरेंद्र कुमार, राकेश गो दारा एवं तृतीय पक्ष प्रशिक्षक दीपक अग्रवाल एवं हरीराम वर्मा ने भाग लिया। लूणकरनसर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मंगलवार को फॉस्टेक प्रशिक्षण एवं खाद्य लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जाएगा।

फोस्टेक प्रमाण पत्र नहीं बनवाने वालों पर लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल में सोमवार को आयोजित शिविर में 69 व्यापारियों ने फोस्टेक प्रमाण पत्र बनवाए। सचिव वेद प्रकाश ने बताया कि ये फॉस्टेक प्रमाण पत्र शिविरों में ही बनाए जाएंगे। फिलहाल ये नि:शुल्क बनाए जा रहे हैं। बाद में उनकी फीस 3 हजार रुपये होगी. इसके अलावा यह सर्टिफिकेट नहीं बनवाने वाले व्यापारियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.


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