विधानसभा चुनाव- आज से प्रारंभ होगी नामांकन प्रक्रिया….










विधानसभा आम चुनाव- 2023 को लेकर नाम निर्देशन पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। प्रत्याशी राजकीय अवकाश के दिन को छोड़कर 6 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।
विधानसभा चुनाव- आज से प्रारंभ होगी नामांकन प्रक्रिया
बीकानेरPublished: Oct 30, 2023 08:06:57 am
Vimal Changani
विधानसभा आम चुनाव- 2023 को लेकर नाम निर्देशन पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। प्रत्याशी राजकीय अवकाश के दिन को छोड़कर 6 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।
विधानसभा आम चुनाव- 2023 को लेकर नाम निर्देशन पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। प्रत्याशी राजकीय अवकाश के दिन को छोड़कर 6 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। शहर में बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी बीकानेर पूर्व एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर में एवं बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी बीकानेर पश्चिम एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) बीकानेर में प्राप्त किए जाएंगे। वहीं नोखा, कोलायत, खाजूवाला, लूणकरनसर और श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।
विधानसभा आम चुनाव में नाम निर्देशन पत्र जमा करवाने की पूरी प्रक्रिया पर इस बार तीसरी आंख से नजर रहेगी। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। ये कैमरे रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय कक्षों में एलईडी टीवी भी लगाए गए है। वहीं रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के बाहर की ओर भी सीसी कैमरे से नजर रहेगी। नाम निर्देशन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी।
कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी एवं एडीएम सिटी तथा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बीकानेर में चार-चार सीसी टीवी कैमरे लगाए गए है। ये कैमरे नाम निर्देशन प्रक्रिया की हर गतिविधि पर प्रत्येक एंगल से नजर रखेंगे। प्रत्याशियों के अपने प्रस्तावकों के साथ आरओ कार्यालय में प्रवेश करने, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने और पुन: बाहर निकलने तक की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे। रविवार को एडीएम सिटी कार्यालय व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में सीसी कैमरे व एलईडी टीवी स्थापित करने की प्रक्रिया चलती रही।
रिटर्निंग अधिकारी बीकानेर पश्चिम एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) बीकानेर जगदीश प्रसाद गौड के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के अधिकतम तीन वाहन अनुमत होंगे। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के अंदर एक बार में अधिकतम 5 व्यक्तियों को (अभ्यर्थी सहित ) प्रवेश की अनुमति है। एडीएम सिटी कार्यालय व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से 100 मीटर दूरी तक मार्किंग कर दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन न हो। राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों की ओर से प्रकाशित करवाए जाने वाले पेंफलेट, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाने के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो। मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम, पता अनिवार्य रुप से लिखवाना होगा। दस्तावेज के प्रकाशित होने के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

