नाबालिग के अपहरण के दोषी को 20 साल की सजा










स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के अपहरण के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। नाबालिग ने कोर्ट में सहमति से साथ जाने की बात बताई। लेकिन कोर्ट ने माना की नाबालिग की सहमति मायने नहीं रखती और उसे सजा सुनाई है।
स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की 22 फरवरी 2022 को नाबालिग पीड़िता के पिता की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसमें बताया की उसकी नाबालिग बेटी (15) स्कूल पढ़ने जा रही थी। उस समय स्कूल के बाहर खड़ा आरोपी संजय (22) पुत्र दोलतराम निवासी शिशोद फला अंबाव उसे बाइक पर बैठाकर भगा ले गया। लड़की के वापस घर नही आने पर परिवार के लोगो ने तलाश की, लेकिन कोई पता नही लगा। इस पर पुलिस ने छानबीन करते हुए नाबालिग को 24 फरवरी 2022 को दस्तयाब कर लिया। मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया

