बीकानेर पान मर्चेंट एसोसिएशन की पहल










दुकानों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चाें काे आसानी से तंबाकू उत्पाद मिल जाते हैं। काेटपा एक्ट में ऐसा करना कानूनन जुर्म है मगर आज तक इस दिशा में काेई कार्रवाई नहीं हुई ताे यह एक परंपरा बन गई। इसी परंपरा काे खत्म करने का बीड़ा उठाया है बीकानेर पान मर्चेंट एसाेसिएशन ने।
एसाेसिएशन की शहर में 400 दुकानें है। अब किसी भी दुकान में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे काे तंबाकू उत्पाद नहीं मिलेगा। इसके लिए एसाेसिएशन की तरफ से दस दिनाें तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। दुकान पर पाेस्टर चिपकाए जाएंगे। उनमें 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है – स्लाेगन लिखा गया है।
CATEGORIES Bikaner Superfast News

