रेप के आरोपियों को 20 साल की जेल


सीकर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 12 साल की नाबालिग से रेप के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में पीड़िता के धर्म के मामा और उसके जीजा को 20 साल के कठोर कारावास और 2.15 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा तत्कालीन एसपी पर कठोर कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को निर्देशित किया है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट 2 के जज अशोक चौधरी ने सुनाया। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक कैलाश दान कविया ने की।


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